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जॉब वर्क के लिए डिलीवरी चालान

जब आप माल किसी और को कटिंग, रंगाई, सिलाई, पॉलिश या असेंबली के लिए भेजते हैं, तो माल आपका ही रहता है। GST आपको इसे बिना टैक्स दिए डिलीवरी चालान पर भेजने देता है, बशर्ते माल समय पर वापस आए और आप इसकी जानकारी दें।

कौन क्या है

प्रिंसिपल इनपुट या कैपिटल गुड्स जॉब वर्कर को चालान पर भेज सकता है, और सीधे सप्लायर से जॉब वर्कर के पास भी भिजवा सकता है। प्रिंसिपल उस माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता रह सकता है।

चालान पर क्या लिखें

जब जॉब वर्कर तैयार माल वापस भेजता है, तो वह आपके चालान का हवाला देकर अपना चालान बनाता है, और अगर रजिस्टर्ड है तो अपने जॉब वर्क चार्ज का टैक्स इनवॉइस भी।

वापसी की समय-सीमा

भेजा गया मालकितने समय में वापस आना चाहिए
इनपुट (कच्चा माल, पार्ट्स)भेजने के दिन से 1 साल
कैपिटल गुड्स (मशीनें)भेजने के दिन से 3 साल
मोल्ड, डाई, जिग, फ़िक्सचर और टूलकोई समय-सीमा नहीं

अगर इनपुट या कैपिटल गुड्स सीमा के अंदर वापस न आएँ (या जॉब वर्कर की जगह से आगे सप्लाई न हों), तो कानून उन्हें भेजने वाले दिन आपकी तरफ़ से सप्लाई मानता है। तब आपको टैक्स इनवॉइस बनाकर ब्याज के साथ GST देना होता है। जॉब वर्कर के यहाँ बचा वेस्ट और स्क्रैप वहीं से बेचा जा सकता है।

ITC-04: जॉब वर्क की जानकारी देना

प्रिंसिपल भेजे और वापस आए माल की जानकारी फ़ॉर्म ITC-04 में देता है। अभी ₹5 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वाले बिज़नेस इसे हर छह महीने भरते हैं (अप्रैल से सितंबर का 25 अक्टूबर तक, अक्टूबर से मार्च का 25 अप्रैल तक) और बाकी साल में एक बार (25 अप्रैल तक)। ITC-04 में आपके चालान नंबर और तारीखें ही माँगी जाती हैं, इसलिए सीरीज़ साफ़ रखें। आखिरी तारीखें कभी-कभी बढ़ जाती हैं, इसलिए अभी की तारीखें अपने अकाउंटेंट से पूछ लें।

एक हल किया हुआ उदाहरण

लुधियाना की एक होज़री यूनिट 4 Nov 2026 को जालंधर के एक डायर को 500 kg ग्रे यार्न भेजती है: DC/26-27/021, मकसद जॉब वर्क, वैल्यू 500 kg × ₹280 = ₹1,40,000, नोट "for dyeing, navy blue shade 12"। वैल्यू ₹50,000 से ज़्यादा है, इसलिए साथ में ई-वे बिल जाता है।

20 Dec 2026 को डायर अपने चालान के साथ 485 kg रंगा हुआ यार्न लौटाता है, और ₹21,000 + GST रंगाई चार्ज का इनवॉइस भी। 15 kg की कमी आम प्रोसेस लॉस है: इसे अपनी कॉपी पर लिख लें। यार्न 46 दिन में वापस आ गया, एक साल से काफ़ी पहले, इसलिए उस पर कोई टैक्स नहीं बनता। दोनों बार का माल ITC-04 में जाता है।

मेकर में

  1. मकसद जॉब वर्क चुनें और जॉब वर्कर को कंसाइनी बनाएँ (अगली बार के लिए ग्राहक की तरह सेव हो जाता है)।
  2. GST पर टिक न लगाएँ; रेट भरें ताकि वैल्यू प्रिंट हो।
  3. माल वापस आए तो सेव किए गए डिलीवरी चालान खोलें और स्टेटस माल वापस आया करें। जिन चालानों पर अब भी माल भेजा गया लिखा है, समय-सीमा से पहले उन्हीं का पीछा करना है।
दूसरे राज्य के जॉब वर्कर को भेज रहे हैं? वैल्यू कितनी भी हो, ई-वे बिल चाहिए। देखें चालान और ई-वे बिल।
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